चकिया। नगर पंचायत की सड़कों के किनारे मीट, मुर्गा, मछली की दुकानें नहीं लगेगी। इसके लिए नगर पंचायत प्रशासन ने वार्ड नंबर दो पुरानी चकिया मार्ग में चंद्रावती नाले के किनारे वेंडिंग जोन की स्थापना कर दी है। नगर प्रशासक प्रेम प्रकाश मीणा ने सभी विक्रेताओं को दो दिन के अंदर दुकानें वेंडिंग जोन में स्थापित करने की चेतावनी दी है।
नगर प्रशासक प्रेम प्रकाश मीणा ने नगर में चलने वाली मांस की 16 दुकानों को नगर पंचायत के वार्ड नंबर दो पुरानी चकिया में स्थापित वेंडिंग जोन में स्थानांतरित करने का कड़ा निर्देश जारी किया है। दुकानदारों को तीसरी नोटिस दी जा चुकी है। अधिशासी अधिकारी मेंही लाल गौतम ने बताया कि तीसरी नोटिस के बाद दो दिनों के अंदर जो दुकानदार अपनी दुकानों को बिल्डिंग जोन में स्थानांतरित नहीं करते हैं। उन्हें नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 295 के तहत प्रतिदिन 1000 का जुर्माना देना पड़ेगा। नगर प्रशासन के इस फरमान से नगर में संचालित मीट, मुर्गा, मछली के दुकानदारों में खलबली मची हुई है। बुधवार को प्रेम प्रकाश मीणा ने वेंडिंग जोन स्थल पर जाकर निरीक्षण किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
नगर की सड़कों पर अब नहीं लगेगी मीट मुर्गा मछली की दुकानें
June 16, 2022
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